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उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका

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नई दिल्ली। उन्नाव रेप कांड के मुख्य आरोपित और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत से जुड़े मामले में सेंगर द्वारा दायर सजा निलंबन की याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।

कुलदीप सिंह सेंगर को ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 2019 में इस मामले में 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इसी सजा के खिलाफ उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपील लंबित रहने के दौरान सजा निलंबित करने की मांग की थी।

पूर्व विधायक की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि वह लंबे समय से जेल में बंद हैं और उनकी सेहत लगातार खराब हो रही है। याचिका में डायबिटीज, मोतियाबिंद और रेटिना डिटैचमेंट जैसी बीमारियों का हवाला देते हुए तिहाड़ जेल से बाहर दिल्ली एम्स में इलाज कराने की मांग भी की गई थी।

 सीबीआई और पीड़िता की ओर से इस याचिका का कड़ा विरोध किया गया। सीबीआई ने अदालत को बताया कि यह बेहद गंभीर मामला है, जिसमें किडनैपिंग, मारपीट और कस्टोडियल डेथ जैसे संगीन आरोप शामिल हैं। एजेंसी ने यह भी कहा कि आरोपी ने पीड़िता और उसके परिवार को दबाव में लाने की कोशिश की थी। पीड़िता की ओर से दलील दी गई कि ऐसे आरोपी को राहत देना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति रविंदर दुडेजा ने सजा निलंबन की मांग को खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप कांड में सेंगर को दी गई आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दी गई थी। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया जा चुका है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसके खिलाफ उनकी अपील फिलहाल लंबित है।

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